Kisan Samman Nidhi – 700 किसानों को सम्मान निधि के भुगतान पर लगाई रोक

शाहजहांपुर। कम जोत वाले लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा पांच सौ रुपये प्रतिमाह की दर से दी जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के भुगतान में खामियों के कारण जिले के करीब 700 किसानों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ गया। किसानों से प्राप्त शिकायतों की जांच में पता चला कि तमाम किसानों के खातों मेें धनराशि जाने के बजाय अन्य लोगों के खातों में भेज दी गई और कई मृतक किसानों के खातों में भी राशि जा रही है।

इस पर रोक लगाने के लिए संबंधित किसानों का कृषि विभाग के पोर्टल पर दोबारा पंजीकरण किया है। कृषि प्रसार विभाग ने ऐसे अन्य किसानों से कहा है कि वह जरूरी अभिलेखों सहित उप निदेशक कार्यालय से संपर्क कर पंजीकरण और जरूरी संशोधन करा लें। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लागू की गई इस योजना के तहत पहले चरण में चार माह की किश्त के तौर पर जिले के 3.94 लाख किसानों को दो-दो हजार रुपये की धनराशि उनके खातों में भेजी गई थी।

बाद में लाभार्थी किसानों का सत्यापन करने पर तमाम किसान बड़े फार्मर होने के कारण अपात्र पाए गए। यही नहीं, उनके ऑनलाइन पंजीकरण में भी कमियां मिलीं। ऐसे लाभार्थियों की सम्मान निधि रोकी गई और जरूरी संशोधन करने के बाद ही उनके खातों में दोबारा सम्मान निधि भेजी गई। इस बीच, सम्मान निधि में घोटाला भी उजागर हुआ।

अपात्रों को योजना का लाभ दिलाने वाले घोटालेबाजों पर कानूनी कार्रवाई के बाद नए सिरे से सत्यापन किया तो लाभार्थी किसान भी बढ़ गए। इनमें तमाम ऐसे किसान थे, जिन्हें इससे पहले एक भी किश्त नहीं मिल सकी। वर्तमान में लगभग 4.22 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उप कृषि निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि बीते एक माह से तमाम किसान यह शिकायत लेकर आ रहे थे कि उनकी सम्मान निधि बैंक से दूसरे खातों में भेज दी गई।

जांच में इस शिकायत की न केवल पुष्टि हुई, यह भी पता चला कि कई मृतक किसानों के खातों में भी यह धनराशि जा रही है। उप कृषि निदेशक के अनुसार ऐसे सभी किसानों की सम्मान निधि रोक दी गई है। संबंधित किसानों का विवरण पोर्टल पर दोबारा अपलोड किया है। उन्होंने कहा कि सम्मान निधि की धनराशि यदि किसी अन्य कृषक के खाते में जा रही है तो ऐसे किसान किसी भी कार्य दिवस में उनके लोधीपुर स्थित कार्यालय में बैंक पासबुक, आधार कार्ड, खसरा खतौनी आदि की छाया प्रति लेकर संपर्क करें। डीडीए के अनुसार यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है तो उनके परिजन राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही कराकर संबंधित दस्तावेज के साथ उनके कार्यालय से संपर्क करें, जिससे कि उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके।

Source link

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *