यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मोहित श्रीवास्तव व राहुल सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। होटल मालिक ने खराब एसी की मरम्मत करने की डीलर से शिकायत की थी। जल्दबाजी करने पर डीलर ने धमकी दी कि ऐसा ठीक कर दूंगा कि होटल चलाने लायक नहीं रहोगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मोहित श्रीवास्तव व राहुल सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। होटल मालिक ने खराब एसी की मरम्मत करने की डीलर से शिकायत की थी। जल्दबाजी करने पर डीलर ने धमकी दी कि ऐसा ठीक कर दूंगा कि होटल चलाने लायक नहीं रहोगे। एसी में गलत गैस भर दी। जिससे एक शार्ट सर्किट से दो कमरों में आग लग गई। जिसकी सूचना कंपनी को दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह निश्चित नहीं है कि गलत गैस भरने से आग लगी है। मजिस्ट्रेट ने तथ्यों पर संतुष्ट हुए बगैर सम्मन जारी कर दिया है।तलबी आदेश भी अपास्त कर दिया गया है।