राजस्थान: भारत में घरेलू हिंसा शिकायत दर्ज करवा सकते हैं विदेशी नागरिक, हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला भारत में रहने के दौरान घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, तो वह अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।

विदेशी नागरिकों को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपू्र्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला भारत में रहने के दौरान घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, तो वह अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। जोधपुर में निवास करने के दौरान कनाडा की एक महिला ने अपने पति पर प्रताड़ित करने का मामला पुलिस में दर्ज कराया था। इस मामले को खारिज कराने के लिए उसके पति ने याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने इटली के नागरिक राबर्ट निड्डू की तरफ से पेश याचिका पर सुनवाई की।

न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर के समक्ष कैथरिन की तरफ से कहा गया कि यदि कोई विदेशी नागरिक चाहे अल्प समय के लिए ही भारत में निवास कर रहा है और उस समय उसके साथ घरेलू हिंसा हो जाए तो उसका मुकदमा भारतीय कानून के तहत भारत में ही चलना चाहिए। वहीं राबर्ट की तरफ से कहा गया कि भारतीय कानून सिर्फ भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते है । किसी विदेशी पर लागू नहीं किए जा सकते। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद फैसला दिया कि यदि किसी महिला के साथ भारत में निवास करने के दौरान घरेलू हिंसा हुई है तो उसका मुकदमा यहां पर दर्ज किया जा सकता है।

बता दें कि कैथरीन नीड्डू ने 2019 में जोधपुर में रहने के दौरान राबर्ट निड्डू के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। रोबार्टो ने शिकायत को पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में और फिर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश (महिला अत्याचार मामले) की अदालत में चुनौती दी थी।

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