पिता ने नाबालिग बेटी से एक माह तक किया दुष्कर्म, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा

कुरुक्षेत्र. हरियाणा के कुरुक्षेत्र (Kurukshetra) जिले में रेप (Rape) के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद (life prison) की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने ये सजा सुनाई है. पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जिला उप न्यायावादी भुपेन्द्र कुमार ने बताया कि 28 मई 2020 को थाना सदर थानेसर के एरिया के अन्तर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने विजय को अपने मकान का एक कमरा किराये पर दिया हुआ था.

विजय की तीन लड़की व एक लड़का है. महिला ने बताया कि 26 मई 2020 को विजय की 15 साल की बड़ी बेटी रोते हुए उसके पास आई और बताया कि उसका पिता करीब एक माह से उसके साथ गलत काम कर रहा है. शिकायत पर थाना सदर थानेसर में 6 पोक्सो एक्ट, 376 (3) आईपीसी व 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला सहायक उप निरीक्षक सुमन देवी को सौंपी गई.

29 मई 2020 को आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया. मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी विजय कुमार को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी.

5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या केस में फांसी की सजा

वहीं हरियाणा के झज्जर में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने के दोषी को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई गई. वारदात के 11 महीने बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए दोषी विनोद उर्फ मुन्ना को सजा सुनाई. इसके अलावा कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस (पॉक्सो ) एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत दोषी को उम्रकैद और 1 लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना भी किया

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