गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने बुधवार को दिसंबर के महीने में कई आगामी कार्यक्रमों के कारण जिले में सीआरपीसी की पहले से ही धारा 144 को जारी रखने का फैसला किया।
आदेश वर्ष के शेष भाग के लिए लागू रहेगा। त्योहारों के मौसम में कोविड के फैलने की आशंका के कारण 31 अक्टूबर को धारा 144 लागू कर दी गई थी और प्रतिबंध लगा दिए गए थे।
“पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की 23 दिसंबर को जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर को नए साल का जश्न कुछ ऐसे आयोजन हैं जो जिले में शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए उपद्रवियों को आकर्षित कर सकते हैं।” एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर श्रद्धा पांडे का आदेश।
इसने यह भी कहा कि इसी अवधि में कर्मचारी चयन आयोग, एम्स, यूजीसी नेट और सीबीएसई बोर्ड जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जिनके लिए प्रशासन को इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने की तैयारी करनी होगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीसीपी पांडेय ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। दिसंबर माह में किसी भी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व खेल आयोजन के लिए प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
मॉल, रेस्तरां, जिम और स्टेडियम 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करते रहेंगे। बंद जगहों पर शादी समारोह के दौरान सिर्फ 100 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। परीक्षा से एक दिन पहले किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।
गाइडलाइंस के मुताबिक, आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत चालान किया जाएगा।