आजम खां ने शत्रु संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत आदेश की प्रति रामपुर कोर्ट में की दाखिल
-हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति के मामले में 10 मई को जमानत की थी मंजूर
-आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम दाखिल किया आदेश
रामपुर। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शत्रु संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत के आदेश की प्रति रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में दाखिल की है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खां को आदेश दिया है कि एक लाख रुपये का निजी मुचलका और अंडरटेकिंग दाखिल करने पर रिहा किया जाए। हालांकि, उनकी रिहाई की संभावना कम है। क्योंकि, रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता से संबंधित हाल ही में उनका नाम प्रकाश में आने के बाद उनकी जमानत होना शेष है।
26 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां पर जिले के विभिन्न थानों में 88 मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें 87 मुकदमों में उनको जमानत मिल गई है। जिसमें शत्रु सपंत्ति के विवाद में हाईकोर्ट ने 10 मई को ही शर्तों के साथ उनकी जमानत मंजूर की थी। लेकिन, इसके बाद भी उनके जेल से बाहर आने की संभावना नहीं दिख रही है। दरअसल, कोतवाली पुलिस ने हाल ही में फर्जी दस्तावेज लगाकर रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के आरोप में उनका नाम शामिल किया था। जिस पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनका वारंट बनवाकर सीतापुर जेल प्रशासन को भेज दिया था। इस मामले में अभी उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई है।
सोमवार को शत्रु संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत के आदेश की कॉपी उनके अधिवक्ता द्वारा एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में दाखिल की गई। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि एक लाख रुपये का निजी बंधपत्र और अंडरटेकिंग दाखिल करने पर आजम खां को रिहा किया जाए।